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गांव के पास ईट भट्ठा गैर कानूनी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमेठी के मोचवा गांव से 200 मीटर दूर स्थित ईट भट्टे को तत्काल बंद किये जाने का आदेश दिया है। साथ ही भट्ठा मालिक व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर पांच लाख रूपये का हर्जाना ठोंका है। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि दो माह में हर्जाने की रकम जमा नहीं की गई तो जिलाधिकारी इसे भू राजस्व की तरह वसूल सकते है। पीठ ने कहा कि व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है। इसलिए गांव की आबादी के बहुत करीब भट्ठा चलाया जाना गैर कानूनी है।