जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना के लिए सूचना अधिकार के तहत आवेदन

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दिनांकः 4 जून 2016

सेवा में                                  

जन सूचना अधिकारी

कंद्रीय जल संसाधन व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन,

रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ‘केंद्रीय जल संसाधन व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय’ की ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना’ के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

1.  वर्ष 2010 से वर्ष 2015 के अंत तक उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कितने जलाशयों के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे गये।

2 - उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के जलाशयों के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे गये सभी प्रस्तावों की फोटो प्रतियाँ और डिजिटल कॉपी/ सीडी में उपलब्ध करवायें।

3. उक्त ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना के राज्यवार नोडल अधिकारियों के विभाग, नाम, पद, पते व फोन नम्बर की सूचना दें।

4. उक्त ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को विगत 5 वर्षों में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वर्षवार एवं राज्यवार विवरण उपलब्ध करायें।

5.  अगर कम्युनिटी आर्गनाइजेशन (CBOs), स्वयंसेवी संगठन (NGOs) इस प्रोजेक्ट में भागीदारी करना चाहें और 25 प्रतिशत राशि मुहैया करवाये तो क्या ये संगठन इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10.00 रु. भारतीय पोस्टल आर्डर सं0.....................................के द्वारा जमा कर रहा हूँ। यदि आप यह पाते हैं कि मेरे द्वारा माँगी गई सूचनाओं के बदले फोटोकापी शुल्क और सीडी शुल्क  दिया जाना है तो कृपया सूचना प्रदान करने की निर्धारित अवधि में यह भी बताएँ कि बैंक ड्रॉफ्ट या पोस्टल आर्डर कितने का और किस नाम से बनेगा।

यदि माँगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ।

नाम:

पता:

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फोन नं:

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