दिल्ली उच्चन्यायालय ने जलस्रोतों पर कब्जे को रोका

16 Apr 2009
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दो प्रमुख जल स्रोतों तथा आसपास निर्माण कार्यों परदिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक…


उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अगले निर्देश तक राजधानी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण जलस्रोतों के आसपास निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस मुकुल मुदगल और जस्टिस वीएस सांघी की डिवीजन बेंच ने सरकार को उत्तरी दिल्ली की जहाँगीरपुरी और मायापुरी झील और उसके दलदली क्षेत्रों में जारी निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए “यथास्थिति” बनाये रखने को कहा है जबकि सरकार ने इस निर्णय का जवाब देने के लिये दो सप्ताह का समय माँगा है।

एक गैर-सरकारी संगठन “तपस” ने दोनों जलस्रोतों को बचाने हेतु एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि प्रशासन भूमि-उपयोग के कानूनों में बदलाव करके उक्त जलस्रोतों को समाप्त करने को प्रयासरत है। “तपस” के अनुसार मायापुरी झील का साढ़े चार एकड़ का इलाका दिल्ली के लोक निर्माण विभाग की मिल्कियत है और इस विभाग ने दिल्ली महानगरपालिका को पूर्व में झील से अतिक्रमण हटाने के लिये डेढ़ करोड़ का भुगतान भी किया था। वहीं दूसरी ओर उत्तरी दिल्ली की जहाँगीरपुरी झील, दिल्ली जल बोर्ड को बीस वर्ष पहले हस्तांतरित की जा चुकी है। लेकिन अब नियमों में बदलाव करके लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग को यह ज़मीन अवैध तरीके से बेच दी गई है, इस आधार पर इस गैर-सरकारी संगठन ने न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप की माँग की थी।

समाचार – टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क / अनुवाद – सुरेश चिपलूनकर

Tags - No more constructions on water bodies: HC, TIMES NEWS NETWORK, The Delhi High Court on Tuesday prohibited the State government from carrying on any further construction on two water bodies in the capital.
 

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