पानी मसले पर बनाएं कमेटी

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भास्कर न्यूज/ राजधानी हरियाणा. सफाई व पीने के पानी की सुचारु व्यवस्था पर पंजाब व हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य व जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर व जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने राज्यों के मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय व डिप्टी कमिश्नर को जिला स्तरीय कमेटी का हेड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य स्तरीय कमेटी सफाई व पीने के पानी की स्वच्छ आपूर्ति के लिए योजना बनाएगी। ग्रामीण इलाकों के लिए कमेटी ग्राम पंचायत से इसमें सहयोग लेगी। इसी तरह जिला कमेटी पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपों की मरम्मत व बरसात के पानी का जमावड़ा हटाने पर काम करेगी।

इसी दिशा में खंडपीठ ने कचरे के निस्तारण के लिए सोलीड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने व प्लांट न लगने तक कचरे को रिहायशी इलाके से दो किलोमीटर दूर फैंके जाने के निर्देश दिए।

खंडपीठ ने राज्यों के स्वास्थ्य महानिदेशक को बरसात के मौसम से पहले बीमारियों के फैलने पर रोक लगाए जाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश अंबाला निवासी वीरेश शांडिल्य की याचिका पर दिए। शांडिल्य ने याचिका में कहा कि अंबाला में लगातार डेंगू के रोगियों में वृद्धि हो रही है जबकि प्रशासन इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रहा।

साभार - भास्कर - सफाई व पीने के पानी मसले पर बनाएं कमेटी

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