तालाबों, पोखरों, नालों से अवैध कब्जा हटाए जाने के आदेश

18 जुलाई 2013, अतर्रा-बांदा। नगरपालिका परिषद अतर्रा ने तालाबों, पोखरों तथा नालों से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। पंद्रह दिन के अंदर लोग अपना अतिक्रमण हटा लें वरना नगरपालिका परिषद चिन्हांकन करा कर वीडियोग्राफी कराते हुए अवैध कब्जे नगर निगम हटाएगा। निगम के हटाए जाने की स्थिति में हटाए जाने का खर्च भी कब्जाधारी से वसूला जाएगा।

ओमप्रकाश वर्मा ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में रिट दायर कर तालाबों, पोखरों आदि से कब्जे हटाए जाने की मांग की थी। नगरपालिका परिषद अतर्रा की एक सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 6472 (एम.बी.)/2012 ओमप्रकाश वर्मा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुसार तालाबों, पोखरों, चारागाहों एवं कब्रिस्तान आदि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं जिसके क्रम में मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के आदेश संख्या 1279/नौ-7-13-31 रिट/2013, दिनांक 15.05.2013, प्रमुख सचिव नगर विकास उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1282,1281, 1280/नौ-7-13-31 रिट/2013. दिनांक 15 मई 2013 के दौरान विभिन्न अवसरों पर अनुश्रवण हेतु समिति का गठन किया गया है।

इसी क्रम में निदेशक स्थानीय निकाय के आदेश सं. 3/598/सा/2013, दिनांक 27.05.2013 एवं निदेशालय स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 28.06.2013 में दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त नगर वासियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन लोगों द्वारा तालाबों, पोखरों, चारागाहों, कब्रिस्तानों, सड़कों एवं नालों पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण कर लिया गया है वो लोग अपने अपने अवैध कब्जे/अतिक्रमण 15 दिवस के अंदर स्वतः हटा लें यदि ऐसा नहीं किया तो चिन्हांकन कराकर वीडियोग्राफी कराते हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटवाएं जाएंगे जिस पर आने वाला व्यय अतिक्रमणकारी/ अवैध कब्जाधारक से नियमानुसार वसूल किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अतिक्रमणकारी/अवैध कब्जाधारक की होगी इस संबंध में पृथक से किसी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद अतर्रा
बांदा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, अतर्रा
बांदा

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