थीम पेपर, 02 अप्रैल 2003
नदियों को जोड़कर अतिरेक जल वाली नदी घाटी से जल की कमी वाली नदी घाटी में जल के अन्तरण की योजना तथा बिहार पर इसके प्रभाव
प्रस्तावना
विगत कुछ महीनों में भारत की नदियों को जोड़कर अन्तरघाटी जल के अन्तरण की योजना की आवश्यकता एक अहम मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आयी है। स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि पर्यावरण की अक्षुण्णता बनाये रखते हुए खेतों, गाँवों, शहरों एवं उद्योगों को पूरे वर्ष उनकी जल की आवश्यकता की पूर्ति हमारे जल-मिशन का उद्देश्य हो, यह समय की माँग है। उनके अनुसार हमारी नदियों को जोड़ना इस जल-मिशन का एक मुख्य अंग होगा। बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह नदियों को जोड़ने की योजना को वर्ष 2012 तक पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठावें।
भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा नदियों को जोड़ने की योजना से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचारार्थ माननीय सांसद श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कार्यबल (Task Force) का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स को दिए गए विचारणीय बिन्दुओं में संघ के राज्यों के बीच शीघ्र सर्वसम्मति स्थापित करने हेतु आवश्यक उपयुक्त संयंत्र की युक्ति करना है। इन विचारणीय बिन्दुओं में कतिपय परियोजना अवयवों से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय पहलुओं पर विचार किया जाना भी सम्मिलित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिसूचना में परियोजना के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में संघ के राज्यों के बीच मतों में विभिन्नता और परियोजना के अन्तरराष्ट्रीय पहलुओं का संज्ञान लिया गया है।
टास्क फोर्स में तीन पूर्णकालिक तथा पाँच अंशकालिक सदस्य हैं। पाँच अंशकालिक सदस्यों में से जल अतिरेक राज्य तथा जल की कमी वाले राज्यों से एक-एक सदस्य हैं। स्पष्टतया इस विषय पर राज्यों के परिदृश्य इस बात पर निर्भर करेंगे कि वे जल की कमी वाले राज्य हैं अथवा अतिरेक जल वाले। वास्तव में यह राज्य विशेष के विकास के स्तर पर भी निर्भर करेगा।
बिहार के लिए इस विषय से सम्बन्धित सभी विषयों की पूर्णता में विषयनिष्ठ दृष्टि से विचार करना आवश्यक होगा ताकि यह तदनुकूल अपना दृष्टिकोण निर्धारित करे और आगामी विभिन्न विमर्शों में अपना दृढ़ मत प्रस्तुत कर सके। यह आवश्यक है कि राज्य के लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित योजना पर बहस का आह्वान कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढना है कि यह योजना इस राज्य के लिए कहाँ तक लाभकारी होगी और इसे इसका क्या मूल्य चुकाना होगा? वर्तमान वर्ष 2003 संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मृदु जल वर्ष (International Year of Fresh Water) घोषित किया गया है एवं यह उपयुक्त अवसर है कि हम अपने जल संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप योजना सूत्रीकृत करें।
भूमिका
भारतीय परिप्रेक्ष्य में ‘नदियों को जोड़ने’ की अभिकल्पना का तात्पर्य जल संसाधन सम्पन्न ब्रह्मपुत्र और निचली गंगा घाटी के जल को पश्चिम की ओर अन्तरित कर अंतत: इसे जल की कमी वाले दक्षिणी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सूखाग्रस्त राजस्थान और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में अन्तरित करना है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में बहुधा एक ही साथ बाढ़ और सुखाड़ की हो रही समस्या का निदान ढूँढ़ना है। समस्या का कारण क्षेत्र और समय में अन्तर से वर्षापात के वितरण में भारी विभिन्नता है। इस प्रकार यह कथन कि नदियों को जोड़ने की यह योजना जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने का भी एक साधन होगा, अपने आप में सटीक और सही लगता है।
विशेषज्ञों की राय में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नदियों को जोड़ने की इस योजना से निम्नांकित लाभ होंगे :
1. देश में कुल उपयोग योग्य जल की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी।
2. देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
3. बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका कम की जा सकेगी।
4. इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली नहर प्रणाली से सस्ता और प्रदूषण मुक्त नौपरिवहन की सुविधा प्राप्त होगी। इससे वर्तमान रेलमार्ग और उच्च पथ प्रणालियों का वाहन-भार घटाने में सहायता मिलेगी।
5. विकास के उस स्तर पर जब पारम्परिक साधन से देश का कुल जल संसाधन उपयोग हो चुका होगा, नदियों को जोड़ने की योजना भावी विकास का एक मात्र विकल्प रह जाएगी।
6. इस विशाल परियोजना के लागू होने पर देश में बड़े पैमाने पर रोजगार तथा आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
7. देश में जल संसाधन विकास की एक समेकित योजना तैयार की जा सकेगी।
उपर्युक्त उपयोगिताओं के बावजूद योजना हेतु आवश्यक अत्यन्त ऊँची लागत राशि औरइसके पर्यावरणीय कुप्रभाव इस योजना की सम्भाव्यता के कमजोर पक्ष हैं।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
सर आर्थर कॉटन की योजना :
वर्ष 1839 के बाद दक्षिण भारत में जल संसाधन के विकास के जनक माने जाने वाले सर आर्थर कॉटन ने भारत में नौपरिवहन विकास के लिए भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना बनायी थी। उस योजना के एक छोटे भाग का कार्यान्वयन भी किया गया था, लेकिन बाद में इसे रेलवे के पक्ष में त्याग दिया गया।
डा. के.एल.राव की योजना :
राष्ट्रीय स्तर पर एक नदी घाटी से दूसरी नदी घाटी की जल उपलब्धता में भारी अन्तर है। देश के गणमान्य अभियन्ता और तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री, डॉ. के.एल.राव, ने विभिन्न नदी घाटियों के बीच जल उपलब्धता में इस क्षेत्रीय विषमता की समस्या का समाधान करने और नौपरिवहन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जल ग्रिड (National Water Grid) का प्रस्ताव दिया था। उनकी इस योजना में पटना के निकट गंगा नदी से एक लिंक नहर निकाल कर इसे क्रमश: सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार होते हुए अन्तत: कावेरी नदी में ग्रैण्ड एनीकट से मिलाने की अभिकल्पना की गई थी, जिसे गंगा-कावेरी योजना के नाम से जाना जाता है। 2640 किलोमीटर लम्बी इस लिंक नहर में गंगा नदी से 1680 क्यूसेक (60,0000 cusecs) बाढ़ मौसम के जलस्राव को पूरे वर्ष में 150 दिनों के लिए लेने की योजना थी। इसमें से 1400 क्यूसेक (50,000 cusecs) पानी को 450 मीटर की ऊँचाई में पम्प कर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाना तथा शेष 10,000 क्यूसेक्स को गंगा नदी घाटी में ही व्यवहार किये जाने का प्रावधान था। यह परियोजना, सम्भवतया, अपनी अत्यन्त ऊँची लागत राशि के कारण मात्र एक परिकल्पना ही रह गई।
कैप्टन दस्तूर की माला नहर (गारलैण्ड कैनाल) - 1974 :
कैप्टन दस्तूर द्वारा परिकल्पित गारलैंड नहर दो भागों में बंटी थी। प्रथम भाग में 4200 किलोमीटर लम्बी और 300 मीटर चौड़ी हिमालयन नहर, जिसे हिमालय के दक्षिणी ढाल के किनारे रावी नदी से ब्रह्मपुत्र नदी और आगे तक निर्माण तथा दूसरे भाग में 9300 किलोमीटर लम्बी और 300 मीटर चौड़ी केन्द्रीय तथा दक्षिणी माला नहर का निर्माण प्रस्तावित था। इन दोनों भागों को दो जगहों पर (पटना तथा दिल्ली में) 3.7 मीटर व्यास वाली 5 पाइप के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। परन्तु दस्तूर की यह योजना मात्र काल्पनिक बनकर रह गई और इस पर विशेषज्ञों द्वारा असहमति जताई गई।
एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग
भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1997 में डॉ. एस.आर हाशिम, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया, जिसके विचारणीय बिन्दुओं में से निम्नांकित भी था:
'नदियों को जोड़ कर जल की कमी वाली नदी घाटी में अतिरेक जल के अन्तरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक Modalities का सुझाव देना'।
इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 2000 में समर्पित किया। इसके प्रतिवेदन में उठाए गए कई बिन्दु इस सम्बन्ध में आयोग के रुख प्रतिबिम्बित करते हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :
क. इस कार्य में आवश्यक संचयन संरचनाओं और लिंक नहरों के वृहद् आकार और लम्बाई के कारण निर्माण कार्य की लागत और पर्यावरण समस्याओं का आयाम अत्यन्त विशाल होगा। ये तभी विचारणीय हो सकते हैं जब राष्ट्रीय हित में इन्हें अपरिहार्य समझा जाए।
ख. आयोग के अनुसार प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर इसका यह मत है कि सिस्टम विश्लेषण तकनीक का उपयोग कर और विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त ही हिमालयी अवयव के सम्बन्ध में दृष्टिकोण निर्धारित किया जा सकता है। इसके अनुसार आगामी कुछ दशकों में इसके कार्यान्वयन की सम्भावना क्षीण है।
ग. अन्तरघाटीय अन्तरण में संचयन संरचना लम्बी-लम्बी नहरों तथा बड़ी संख्या में वृहद् नाला निनाल (Cross Drainage) कार्यों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण जल जमाव की समस्या तथा सामान्य जल संसाधन परियोजनाओं की अपेक्षा अत्यधिक पर्यावरणीय कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है। जल अतिरेक राज्यों में पड़ने वाले इन पर्यावरणीय कुप्रभावों के कारण वहाँ इनका काफी विरोध अवश्यम्भावी है। निश्चय ही इसका पर्यावरण लॉबी तथा स्थानीय कुप्रभावित लोगों द्वारा तीव्र विरोध किया जाएगा। यदि लाभान्वित राज्य उस राज्य को, जहाँ से जल अन्तरित किया जा रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति करें अथवा इसके बदले में कुछ प्रतिपूर्ति करें, जो आवश्यक नहीं कि जल प्रक्षेत्र से ही सम्बन्धित हो, तो उक्त विरोध को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
आयोग की उपर्युक्त अभियुक्ति तर्कसंगत प्रतीत होती है।
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
देश में नदियों को जोड़ने के कार्य हेतु प्रारम्भिक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जुलाई, 1982 में ही भारत सरकार द्वारा जल संसाधन मन्त्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, गठित किया गया। इस अभिकरण को निम्नांकित कार्य सौंपे गये हैं :
क. देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक विकास को उन्नत करना।
ख. सिंचाई मन्त्रालय (अब जल संसाधन मन्त्रालय) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भाग प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों के प्रस्तावों की सम्भाव्यता स्थापित करने के लिए सम्भावित संचयी जलाशयों व अन्तरयोजित लिंकों का विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण करना।
ग. निकट भविष्य में बेसिन राज्यों की यथोचित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् जिन विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी तन्त्रों एवं हिमालय नदी तन्त्रों के जल को अन्य बेसिनों/राज्यों को अन्तरित किया जा सकता है, उनमें जल की प्रमात्रा का विस्तृत अध्ययन करना।
घ. प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से सम्बन्धित योजनाओं के विभिन्न संघटकों की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।
ड. ऐसे सभी अन्य कार्य करना जिन्हें सोसाइटी उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य, प्रासंगिक, संपूरक या प्रेरक समझे।
नदियों को जोड़ने के कार्य का आकार अत्यन्त वृहद होगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रायद्वीपीय अवयव तथा हिमालयीय अवयव के लिए निम्नांकित लिंकों का प्रस्ताव दिया गया है :
क्रमांक | प्रायद्वीपीय अवयव लिंकों के नाम | हिमालयीय अवयव |
1 | महानदी (मनिभद्रा) गोदावरी (डोलेस्वरम्) | कोशी-मेची |
2 | गोदावरी (इन्चाम्पली)-कृष्णा, (नागार्जुनसागर) | कोशी-घाघरा |
3 | गोदावरी (इन्चाम्पली)-लोडैम-कृष्णा (नागार्जुनसागर टेलपौंड) | गंडक-गंगा |
4 | गोदावरी (पोलावरम्-कृष्णा) विजयवाड़ा) | घाघरा-यमुना |
5 | कृष्णाा (अलमटी-पेन्नार) | शारदा-यमुना |
6 | कृष्णा (श्रीसैलम-पेन्नार) | यमुना-राजस्थान |
7 | कृष्णा (नागार्जुनसागर-पेन्नार) | राजस्थान-साबरमती |
8 | पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) | चुनार-सोनबराज |
9 | कावेरी (कटालय)-वैगे-गुण्डर | सोन डैम-गंगा का दक्षिणी वितरणी |
10 | केन-बेतवा | ब्रह्मपुत्र-गंगा |
11 | पार्वती-कालीसिंध-चम्बल | ब्रह्मपुत्र-गंगा |
12 | पर-तापी-नर्मदी | फरक्का-सुन्दरवन |
13 | दमनगंगा-पिंजल | गंगा-दामोदर-स्वर्णरेखा |
14 | बेदती-वारदा | स्वर्णरेखा-महानदी |
15 | नेत्रावती-हेमावती | |
16 | पम्बा-अचनकोविल-वैप्पा |
क्रमांक | मद | कार्यक्रम |
1 | सम्भाव्यता प्रतिवेदन की तैयारी प्रायद्वीप हिमालयीय | 2004 2008 |
2 | समझौता एवं एकरारनामा का हस्ताक्षर इत्यादि प्रायद्वीप हिमालयीय | 2009 2015 |
3 | डीपीआर की तैयारी प्रायद्वीप हिमालयीय | 2015 2020 |
4 | तकनीकी इकोनौमिक एप्रेजल एवं इन्वेस्टमेंट क्लीयरेन्स प्रायद्वीप हिमालयीय | 2017 2023 |
5 | लिंक योजना के निर्माणकार्य का शुभारम्भ प्रायद्वीप हिमालयीय | 2012 से 2020 अधिकतम 2012 से 2017 के बीच शुभारम्भ 2012 से 2028 एवं 2020 से 2025 के बीच शुभारम्भ |
6. | लिंक योजना की तैयारी प्रायद्वीप हिमालयीय | 2017 से 2035 के बीच 2020 से 2043 के बीच |
क्रमांक | कार्यकलाप | लक्ष्य तिथि |
1 | टास्कफोर्स के गठन की अधिसूचना | 16.12.2002 |
2 | सम्भाव्यता अध्ययन पूरा करने के कार्यक्रम की रूप-रेखा विस्तृत योजना प्रतिवेदना, प्राक्कलित राशि कार्यान्वयन कार्यक्रम, परियोजना से लाभ आदि की रूप-रेखा देते हुए कार्य योजना-I तैयार करना | 30.4.2003 |
3 | परियोजना हेतु निधि की व्यवस्था, इसके कार्यान्वयन और लागत राशि की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न विकल्पों का उल्लेख करते हुए कार्य योजना-II तैयार करना | 31.7.2003 |
4 | मुख्यमन्त्रियों के साथ परियोजना पर विमर्श कर उनका सहयोग प्राप्त करना | मई/जून 2003 |
5 | सम्भाव्यता अध्ययन पूरा रना (प्रगति में) | 31.12.2005 |
6 | विस्तृत योजना प्रतिवेदन पूरा करना (यह कार्य सम्भाव्यता प्रतिवेदन के साथ आरम्भ होगा, चूँकि 6 नदी लिंकों के लिए सम्भाव्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है) | 31.12.2006 |
7 | परियोजना का कार्यान्वयन (10 वर्ष) | 31.12.2016 |
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