सभी पुरानी इमारतों को सम्पत्ति-कर में छूट दी जाएगी, यदि वे वर्षाजल संचयन सिस्टम अपनाते हैं। यदि नए निर्माणों में वर्षाजलसंचयन सिस्टम नहीं लगा होगा तो उन्हें 'आक्यूपेशन सर्टिफिकेट' जारी नहीं किया जाएगा। जागरुकता बढ़ाने और तकनीकी विकास के काम में लगी पांच संस्थाओं के साथ टीएमसी अथोरिटी द्वारा एक समिति का गठन।
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